चेक बाउंस का स्थाई वारंटी पंचायत सचिव गिरफ्तार भेजा जिला जेल

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मेघनगर से भूपेंद्र बरमण्डलिया की रिपोर्ट –

झाबुआ जिले के थांदला न्यायालय के अपराधिक प्रकरण क्रमांक 58 /16 भवानसिंह बाकलिया विरुद्ध पंचायत सचिव ताराचंद पिता मूलचंद वोरा, निवासी रम्भापुर पर चैक बाउंस का प्रकरण दर्ज किया गया था। वही दूसरी और सोहन कट्टा द्वारा भी ताराचंद पिता मूलचन्द वोरा के विरुद्ध थांदला न्यायालय में चैन बाउंस का प्रकरण दर्ज किया था तो वही थांदला न्यायालय द्वारा  9 फरवरी 2018 को धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम के चेक बाउंस के 5-5 लाख के दोनों प्रकरणों में थांदला न्यायालय द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। न्यायालय के आदेश के पालन में मेघनगर TI जे .आर बर्डे ने तामीली में मेघनगर पुलिस टीम के मुकेश वर्मा हेड साहब, शैलेंद्र हेड साहब, भारत कोर्ट मुंशी, जीतेंद्र बलके, संजू, आदि पुलिस जवानों ने फिल्मी स्टाइल में रंभापुर के आशापुरी कॉलोनी से आरोपी को आज पुलिस ने फिल्मी स्टाईल में दबिश देकर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय श्री मान न्यायिक मजिस्ट्रेट  प्रथम श्रेणी थांदला में पेश किया गया जहां से उसे दिनांक 12/ 5 /2018 तक न्यायिक अभिरक्षा जिला जेल झाबुआ भेजा गया। परिवादी भवानसिंह बाकलिया एवम सोहन कट्टा के अभिभाषक  प्रवीण तिवारी ने आरोपी की जमानत पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की थांदला न्यायालय से आरोपी ताराचन्द वोरा को पूर्व में भी 6 माह का कारावास हुआ था जिसमें आरोपी द्वारा आपसी समझोता कर प्रकरण को समाप्त कर दिया गया था ।

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