शासकीय राशि के दुरुपयोग मामले में इस ग्रापं के पूर्व सरपंच और सचिव को मिली यह सजा …

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झाबुआ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ के आदेशानुसार कार्य समयसीमा में पूर्ण नही करते हुए शासकीय धन अपनी अभिरक्षा में अनाधिकृत रूप से आहरण करना प्रमाणित होने से ग्राम पंचायत नागनखेडी जनपद पंचायत राणापुर के पूर्व सरपंच कम्माबाई पति रमेश मछार, पूर्व सचिव श्री अम्बूसिंह मैडा एवं ग्रा.रो.सहा. श्री जेवरसिंह मैड़ा को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना।
पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत नागनखेडी जनपद पंचायत राणापुर श्रीमती कम्माबाई पति रमेश मछार एवं पूर्व सचिव (वर्तमान पदस्थ धामनीनाना जनपद पंचायत राणापुर) श्री अम्बूसिंह मैडा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय धन की प्रतिपूर्ति करने के लिये प्राकल्लन अनुसार वसूली योग्य 2,82,000 रू. की राशि का दुरूपयोजन करने से समान अनुपात में 94,000 रू. की राशि राशि वसूली के आदेश दिए गए।
साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप पूर्व सचिव ग्राम पंचायत नागनखेडी, जनपद पंचायत राणापुर श्री अम्बूसिंह मैडा की 02 वेतनवृद्धि (संचयी) प्रभाव से रोकी गई। श्री जेवरसिंह मैड़ा ग्रा.रो.सहा. नागनखेडी जनपद राणापुर का 01 माह का वेतन काटने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश प्राप्ति से एक माह के अंदर जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र झाबुआ में अनिवार्य रूप से जमा कराई जावे। समयावधि में राशि जमा नही करने पर संबंधितो के विरूद्ध भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 एवं 147 तथा म०प्र०, पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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