झाबुआ नगर पालिका में सब इंजीनियर से एक पार्षद एवं एक पार्षद पति को झूमा झटकी करना पड़ा भारी, इन धाराओं में दर्ज हुई FIR..
नवनीत त्रिवेदी @झाबुआ Desk
आज दोपहर में झाबुआ नगर पालिका परिषद में उसे वक्त माहौल गर्मा गया जब वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद अब्दुल करीम शेख एवं वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद पति गुलरेज उर्फ गोलू कुरैशी ने नगर पालिका के सब इंजीनियर धीरेंद्र रावत के साथ विवाद करते हुए मारपीट शुरू कर दी, मारपीट के पास मारपीट के बाद दोनों पक्ष पुलिस कोतवाली झाबुआ पहुंचे एवं सब इंजीनियर धीरेंद्र रावत की ओर से प्राथमिक की भी दर्ज करवाई गई है। अब्दुल करीम शेख एवं गुलरेज कुरैशी पर धारा 294,332,506,34,353, एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले पर कई जनप्रतिनिधियों एवं दोनों प्रमुख राजनीतिक दालों के पदाअधिकारियों ने सुलह कराने के कई सारे प्रयास किए थे लेकिन अंतत सारे विफल साबित हुए।
