झाबुआ नगर पालिका में सब इंजीनियर से एक पार्षद एवं एक पार्षद पति को झूमा झटकी करना पड़ा भारी, इन धाराओं में दर्ज हुई FIR..

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नवनीत त्रिवेदी @झाबुआ Desk

आज दोपहर में झाबुआ नगर पालिका परिषद में उसे वक्त माहौल गर्मा गया जब वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद अब्दुल करीम शेख एवं वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद पति गुलरेज उर्फ गोलू कुरैशी ने नगर पालिका के सब इंजीनियर धीरेंद्र रावत के साथ विवाद करते हुए मारपीट शुरू कर दी, मारपीट के पास मारपीट के बाद दोनों पक्ष पुलिस कोतवाली झाबुआ पहुंचे एवं सब इंजीनियर धीरेंद्र रावत की ओर से प्राथमिक की भी दर्ज करवाई गई है। अब्दुल करीम शेख एवं गुलरेज कुरैशी पर धारा 294,332,506,34,353, एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले पर कई जनप्रतिनिधियों एवं दोनों प्रमुख राजनीतिक दालों के पदाअधिकारियों ने सुलह कराने के कई सारे प्रयास किए थे लेकिन अंतत सारे विफल साबित हुए।

फरियादी धीरेंद्र रावत

यह था मामला

बताया जाता है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 2 में स्थित एक भवन को जिसके अनुमति निजी उपयोग के लिए है उसे व्यवसायिक भवन में तब्दील करवाने के लिए वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद अब्दुल करीम शेख विगत कुछ दिनों से प्रयासरत थे आज जब पार्षद अब्दुल करीम ने सब इंजीनियर धीरेंद्र रावत से इस भवन की फाइल आगे न बढ़ने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इसके कुछ कर बाकी है जिसे भरने के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस बात को लेकर तनातनी बढ़ गई और बातचीत मारपीट तक जा पहुंची। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, टीम रवाना कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या एक शासकीय संस्था में, शासकीय कर्मचारी से मारपीट करना..कितना सही है..?

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