झाबुआ, एजेंसीः एलडीएम श्री पाण्डे ने बताया कि जिन हितग्राहियों के खाते जन-धन योजना में खोले गये है उन हितग्राहियों द्वारा यदि बैंक खाते से 45 दिन तक कोई लेन-देन संबंधी कार्यवाही नहीं की जाएगी तो उन्हे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन हितग्राहियों के खाते इस योजना में खोले गये है वे अपना रूपे कार्ड संबंधित बैंक से प्राप्त कर ले एवं खाते से सतत लेन-देन संबंधी कार्य करते रहे।
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