झाबुआ Live Desk
बगैर पंजीयन के क्लीनिक खोलकर एलोपैथी की एच शेड्यूल की प्रतिबंधित दवाएं लिखकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले कल्याणपुरा और भगोर के 2 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कल्याणपुरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर खंड चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर हुई है। बता दे कि एलोपैथिक दवाइयों के आधार पर चिकित्सा व्यवसाय करने वाले झोलाछाप के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें क्लीनिक आशापुरा के संचालक रविन्द्रसिंह हाडा और ज्योति विश्वास के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा म.प्र. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1956 1958 की धारा 24 एवं म.प्र. उपचार्य गृह तथा रजोपचार्य संबंधी स्थापनाये (पंजीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनीयम 1973 संसोधन अधिनीयम 2008 की धारा 3 का पाया जाने से कायमी अपराध की जाती है।
बता दे कि विगत दिनों कल्याणपुरा मेघनगर रोड और भगोर गांव में नायब तहसीलदार झाबुआ के मार्गदर्शन में जितेन्द्र सोलकी नायब तहसीलदार ड. बी.एस. डावर बी. एम.ओ. सामु.स्वा. केन्द्र कल्याणपुरा संयुक्त टीम द्वारा ड. रविन्द्रसिंह हाडा क्लीनिक आशापुरा और ज्योति विश्वास के क्लीनिक पर छापा मार कार्यवाही की गई है जिसमें ऐलोपेथिक (एम.आर.) के द्वारा प्रदाय की गई दवाईया पाये गई जो प्रथक से मेडिसीन सुची में संलग्न है संचालित अवैध क्लीनिक पर छापा मार कार्यवाही की गई है। उक्त क्लीनिक से ऐलोपेथिक दवाईया पाई गई जिन्हें पंचो के सामने जप्त की गई थी। अब इन दोनो पर एफआईआर दर्ज की गई है।
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