हाईकोर्ट के आदेश के आगे झुका प्रशासन, संविदाकर्मियों को दिया ज्वाइनिंग का आदेश

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विपुल पंचाल, झाबुआ
निष्कासित संविदा कार्यकर्ता (एमपीडब्ल्यू) की सीएमएचओ कार्यालय पर हुई संविदा बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता द्वारा ज्वाइनिंग ली गई। गौरतलब है कि विगत वर्ष जुलाई 2017 में 8 वर्षों से कार्यरत इन संविदा कर्मचारियों को अचानक शासन के आदेश द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, जिसके खिलाफ झाबुआ व अलीराजपुर जिले में कार्यरत 55 कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर की शरण ली गई। प्रदेश के सभी जिलों के एमपीडब्ल्यू द्वारा लगभग 28 याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा सचिव, सीएमएचओ व संचालक एवं उच्चाधिकारियों को बहाली हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश का पालन न करने की स्थिति में 12 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में समस्त अधिकारियों को उपस्थित होने व जेल जाने के लिए तैयार रहने का आदेश पारित किया गया। जिसके दबाव में आकर मप्र शासन द्वारा 10 अक्टूबर को आदेश क्रमांक/8/मले/वीबीडीसी/2018/930 निकाला गया, जिसमें सभी याचिकाकर्ताओं को तुरंत ज्वाइनिंग हेतु आदेश दिया गया। गौरतलब है कि उक्त सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा हाईकोर्ट से स्थगन आदेश लाने पर भी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। कोर्ट से अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान संचालनालय स्वास्थ्य मप्र द्वारा उक्त प्रशासकीय आदेश पारित किया गया, सभी एमपीडब्ल्यू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है व आगे की लड़ाई जारी रखने की शपथ ली गई।

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