शासकीय कार्य में उदासीनता बरतने पर प्राथमिक शिक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित

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नवनीत त्रिवेदी @झाबुआ Desk

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ के पत्रानुसार प्राचार्य शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.राणापुर के पत्र क्रमांक/स्था.1/2021/443 दिनांक 08 अक्टूबर 2021 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार रानी सोलंकी, निलंबित प्राथमिक शिक्षक प्रा.वि.थावरिया फलिया पाडलवा से अनाधिकृत रूप से नियमित अनुपस्थित रहने से कारण बताओं सुचना पत्र जारी किया गया था। रानी सोलंकी द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र पढने के उपरांत लेने से इंकार किया गया एवं कारण बताओं सूचना पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

सोलंकी द्वारा शाला प्राथमिक विद्यालय पाडलवा में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, अध्यापन कार्य में रूची नहीं लेना तथा संस्था प्रमुख द्वारा सूचना पत्र तामिल करवाये जाने पर पावती नहीं दी जाना, कारण बताओं सूचना पत्र लेने से इंकार करना तथा वरिष्ठ आदेशों की अवहेल्ना की जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपिल) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)/(2) के खण्ड (क)/(ख) के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय विकास खण्ड रामा नियत किया गया है।

झाबुआ लाइव से बात करते हुए जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त गणेश भाबर ने बताया की मेरे द्वारा लगातार शैक्षणिक संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जहां कमी है वहां सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं.. शैक्षणिक कार्य मैं रूचि नहीं लेने वाले शिक्षकों पर लगातार नजर भी रखी जा रही है एवं जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षक – कर्मचारी – छात्रावास अधीक्षक अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करें, अगर पैर में थोड़ी भी कोताही बरती गई तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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