लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही – झाबुआ में जिला आपूर्ति अधिकारी और सहायक सेल्समैन 50 हज़ार ₹ की रिश्वत लेते ट्रैप – कार्यवाही जारी 

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नवनीत त्रिवेदी @झाबुआ Desk 

*आवेदक-* श्री मनोज ताहेड़ पिता श्री जोरू ताहेड़, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम नेगड़िया पोस्ट अंतरवेलिया तहसील व जिला झाबुआ

*आरोपी-1*- आशीष आजाद, प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी जिला झाबुआ

*आरोपी-2*- जितेन्द्र नायक, सहायक सेल्समैन, शासकीय उचित मूल्य की दुकान पीलिया खदान देवझिरी झाबुआ

*रिश्वत राशि-* 50,000/- रूपये,

*विवरण*- डॉ. भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय सहकारी साख संस्था मर्यादित पिटोल बड़ी जिला झाबुआ द्वारा मेंहदीखेड़ा में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान (कोड कमांक-2104088) पर आवेदक सेल्समैन का काम करता था। दिनांक 19.09. 2025 को जिला आपूर्ति अधिकारी झाबुआ ने आवेदक की शासकीय उचित मूल्य की दुकान को बिना किसी सूचना दिये निलंबित कर, करूणा स्वयं सहायता नेगड़िया की शासकीय उचित मूल्य की दुकान (कोड कमांक-2104084) में संलग्न कर दिया था। इस पर आवेदक दिनांक 19.09.2025 को ही कलेक्टर कार्यालय झाबुआ स्थित खाद्य विभाग के ऑफिस गया, तो कलेक्टर ऑफिस के गेट पर आवेदक को सहायक सैल्समैन जितेन्द्र नायक मिल गया था. आवेदक ने उससे अपनी दुकान के निलंबन के संबंध में चर्चा की, तो उसने कहा मैं तुम्हारी दुकान का निलंबन हटवा दूंगा और FIR भी नही होने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आशीष आजाद साहब को कुछ खर्चापानी देना पडेगा। आवेदक ने उससे पूछा कि कितना खर्चापानी लगेगा, तो उसने कहा कि तुम रूको, मैं साहब से बात करके आता हूँ। इसके बाद आवेदक जितेन्द्र नायक के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद जितेन्द्र नायक आवेदक के पास पहुंचा और उसने आवेदक से कहा कि पीजी ग्राउण्ड पर आशीष आजाद साहब मिलकर बात करली है उन्होंने एक लाख रूपये देने पर दुकान का निलंबन हटाने का बोला है और FIR भी नहीं करेंगे। इस पर आवेदक ने कहा कि साहब से मिलवा दो, तो उसने कहा कि साहब नहीं मिलेंगे, जो बात करना है मुझसे करो। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा 21.09.2025 को श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाई जाने पर आज दिनांक 25.09.2025 को ट्रैपदल का गठन कर आरोपी आशीष आजाद एवं आरोपी जितेन्द्र नायक को 50,000/- रू. रिश्वत लेते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय झाबुआ में रंगे हाथों पकड़ा गया है। दोनो आरोपियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 61(2) बी.एन.एस. 2023 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।

*ट्रैपदल* निरीक्षक रेनू अग्रवाल, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक पवन पटोरिया, आरक्षक मनीष माथुर, आरक्षक आशीष आर्य, आरक्षक कृष्णा अहिरवार शामिल हैं।

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