लॉकडाउन अवधि में अवैध रूप से शराब विक्रय करने वालों पर आबकारी विभाग की कार्रवाई

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विपुल पंचाल, झाबुआ
अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिए गए। निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है । इसी तारतम्य में जिला आबकारी अधिकारी डॉ. शादाब अहमद सिद्दीकी के निर्देशन में 3 मई को थांदला के ग्राम काकनवानी, वट्ठा, बालवासा में ढाबों, होटलो में सघन तलाशी एवं छापामारी कारवाही की गई और अवैध रूप से मदिरा विक्रय करने वाले के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34/1 (क) के तहत कुल 3 प्रकरण कायम किये गए एवं 8.1 बल्क लीटर विस्की मदिरा एवं 15.6 बल्क लीटर बियर मदिरा जब्त की गई। जब्त की गई शराब का अनुमानित मूल्य 9870 रुपए हैं। इसी के साथ आबकारी की टीम द्वारा देर रात तक मदिरा दुकानों की सतत निगरानी रखी जा रही है।
आबकारी की संयुक्त टीम उपनिरीक्षक रमेश सिसौदिया, अकलेश सोलंकी, विकास वर्मा एवं सहायक स्टाफ ईश्वर पडियार, सोहन सिंह नायक के द्वारा रात्रि रोड गश्त एवं वाहन चेकिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। थांदला सर्कल प्रभारी विकास वर्मा ने बताया कि अवैध/ जहरीली शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की लगातार कार्यवाही हो रही हैए ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी जिससे लाकडॉउन आवधि में शुष्क दिवस का कड़ाई से पालन हो सके जा सके।

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