चिटफंड कंपनी के जरिये झाबुआ-आलीराजपुर और आसपास के लोगों के लाखाें रुपए हड़पने वाले आरोपियों को मिली सजा, देखिए कहां से आया फैसला
झाबुआ डेस्क। प्रज्ञा डेयरी एंड एग्रो लिमिटेड कंपनी रतलाम के संचालकों को निवेशकों के रुपए हड़पने के मामले में न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बनी (रायपुरिया) के रहने वाले दो आरोपियों ने रतलाम में कंपनी डालकर निवेशकों को रुपए डबल करने का लालच दिया था। लेकिन निवेशकों को रुपए नहीं लौटाए। जिन्हें राशि के चेक दिए थे वह भी बाउंस हो गए थे।
