कोविड-19: अब आदेश की अवहेलना करने वालो पर होगी सख्त कार्यवाही; कलेक्टर ने जिले में जारी किए नए प्रतिबन्धात्मक आदेश

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विपुल पांचाल@ झाबुआ Live
गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु नई गाइडलाइन जारी की है। इसे कड़ाई से पालन कराने का आदेश भी दिया गया है। इसके अनुसार, अब आगामी आदेशों तक कोई भी धार्मिक कार्य/त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी।
आज कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने आदेश जारी किये है। आदेश में कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा है कि सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने पर व मास्क नहीं लगाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए नियमानुसार जुर्माना वसूल करें।
उल्लंघन करने वालों पर महामारी अधिनियम व आपदा प्रबन्धन, राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 44 एवं आई0पी0सी0 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी।
सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में पूजा/ उपासना करेंगे।
धार्मिक/ उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों।
उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इससे वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
किसी पारिवारिक कार्यक्रम और जन्मदिन-सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

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