कोरोना इफ़ेक्ट: झाबुआ जिले में कलेक्टर ने लागू की धारा 144; यह निर्देश भी किये जारी…

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सलमान शैख़@ झाबुआ Live
कोरोना वायरस ( Corona Virus ) की दहशत लगातार पैर पसारती नजर आ रही है। एहतियात के तौर पर जिले में भी कलेक्टर ( Baran Collector ) ने प्राप्त निर्देश व आदेशों के अनुसार जिले में निर्देश जारी किए हैं।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सतर्कता बरतते हुए जिला दंडाधिकारी प्रबल सिपाहा ने जिले में आगामी आदेश तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत किसी भी जगह एक निश्चित समय में बीस से ज्यादा व्यक्ति के इकट्ठा होना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
अति आवश्यक होने पर धारा 144 के तहत किए गए प्रतिबंध में छूट संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने अनुभागवार अनुमति दे सकेंगे। मेले, कार्यक्रमों, सभा, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

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