उपभोक्ता फोरम झाबुआ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया झाबुआ को शिकायतकर्ता के खाते में राशि जमा करने लिए किया आदेशित

झाबुआ डेस्क। उपभोक्ता फोरम झाबुआ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया झाबुआ को शिकायतकर्ता के खाते में राशि जमा करने के लिए आदेशित किया है।

परिवादी अजय कोठारी द्वारा यूनियन बैंक झाबुआ में जाकर 5000 रुपये राशि नगद जमा कराई गई थी, जिस पर यूनियन बैंक झाबुआ के कर्मचारी द्वारा जमा पर्ची पर सील लगाकर जमा पर्ची परिवादी को सौंप दी गई तथा परिवादी से कहा गया की आपके खाते में उक्त राशि जमा कर दी गई।

परिवादी को कुछ समय पश्चात ज्ञात हुआ कि उक्त राशि उसके खाते में बैंक द्वारा जमा नही की गई है जिस पर परिवादी द्वारा विपक्षी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा झाबुआ पर सम्पर्क किया गया तथा बैंक के कर्मचारी को उनके द्वारा की गई लापरवाही से अवगत कराया गया तो मैनेजर द्वारा मामले को दिखवाता हु कहकर टालमटोली करते हुए बाद में परिवादी के खाते में राशि जमा करने से इनकार कर दिया गया ततपश्चात परिवादी ने अधिवक्ता श्री शुभम देवेंद्र कोठारी से सम्पर्क कर विपक्षी बैंक के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम झाबुआ में परिवाद दायर किया गया। अधिवक्ता शुभम कोठारी द्वारा सीनियर अधिवक्ता श्री योगेश जोशी के मार्गदर्शन में पूरे प्रकरण की कार्यवाही का संचालन किया जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग झाबुआ के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार तिवारी व सदस्य श्री कृष्णसिंह राठौर ने माना कि परिवादी विपक्षी बैंक का उपभोक्ता होकर विपक्षी बैंक द्वारा परिवादी की सेवा में कमी की गई जिसके तहत परिवादी को राशि 5000 रुपये व अधिवक्ता व्यय व मानसिक व्यय राशि 3000 रुपये इस प्रकार कुल 8000 रुपये परिवादी को लौटाने का आदेश विपक्षी बैंक को दिया गया।

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