आबकारी विभाग ने 2.51 लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब जब्त की

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झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम के लिए कलेक्टर झाबुआ प्रखर जैन एवं मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता  इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये हैं। निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 10.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त  टीम द्वारा  वृत्त झाबुआ ‘अ’ के ग्राम दूधी में मुखबिर की सूचना पर कर्रवाई की।

अमला मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे रिहायशी मकान पर कोई उपस्थित नहीं मिला। मकान की विधिवत तलाशी लेने पर 65 पेटी माउन्ट बियर कैन एवं 06 पेटी लंदन प्राईड व्हिस्कि विदेशी मदिरा कुल 71 पेटी (कुल- 832 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर अज्ञात के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा  34(1)(क) ,34(2)  के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 251760/- है।  

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी  के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी द्वारा की गई। एवं आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर, सोहन नायक, श्रीराम शर्मा, मदन राठौर, पवन गाड़रिया, विजय चौहान एवं वाहन चालक बहादुर ढाकिया, दिपक भूरिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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