नवनीत त्रिवेदी @झाबुआ Desk
जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर झाबुआ, नेहा मीना, मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 30.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी *वृत्त झाबुआ ‘ब’* के ग्राम टांडी तहसील रानापुर में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 304 पेटी (कुल- 3848 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मोके पर से फरार आरोपी बिल्ला पिता पांगला वसुनिया के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 9,48,480/- है।
