6 वर्ष पूर्व महिला-पुरुष को प्रेम प्रसंग का झूठा आरोप लगाकर नग्न अवस्था में गांव में घुमाने पर पांच-पांच वर्ष का कारावास

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हरीश राठौड़, पेटलावद
6 वर्ष पूर्व ग्राम कुंवारझर में एक महिला और एक पुरूष को प्रेम-प्रसंग की शंका के चलते 15 से 17 ग्रामीणों ने पेड़ से बांध कर नंगा कर गांव में घुमाया था। इस संबंध में पीडि़त महिला ने पुलिस थाना रायपुरिया में शिकायत की थी, जिस पर फैसला करते हुए न्यायाधीश सुनील मालवीय ने गुरूवार को आरोपियों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास और तीन-तीन हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण का सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आरपी राय ने किया।
यह है मामला
17 अगस्त 2012 की रात में ग्राम कुंवारझर में जितेंद्र नामक युवक व गांव की एक महिला को ग्रामीणों और महिला के परिजनों ने बंदी बनाकर उनके साथ मारपीट की थी और दोनों को नग्न कर गांव में घूमाया था। इस मामले में पीडि़ता द्वारा 18 अगस्त 2012 को रायपुरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया गया था कि वह रात्रि में अपने घर पर घरेलू काम कर रही थ। इसी दरमियान उसका मुंह बोला भाई जितेंद्र घर पर आया था। वह उसके लडक़े से मोबाइल की चिप लेने आया था। इस दरमियान महिला के पति सुखराम, जेठ और देवर ने मिलकर जितेंद्र को महिला के घर में बंद कर दिया था और गांव के अन्य लोगों को बुलाकर यह बताया कि जितेंद्र के सुखराम की पत्नी से अवैध संबंध है।
इसके बाद 17 आरोपियों ने एकत्रित होकर जितेंद्र और महिला के साथ मारपीट कर उन्हें पेड़ से बांध दिया और रात्रि में दोनों को नग्न कर उनका जुलूस गांव में निकाला था और धमकी दी कि यह बात किसी को मत बताना। अगले दिन सुबह जितेंद्र के भाई ने आकर उन्हें खोला और इसके बाद रायपुरिया थाने पर जा कर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 6 साल से चल रहे इस मामले में गुरूवार को वरिष्ठ न्यायाधीश सुनील मालवीय ने फैसला सुनाते हुए आरोपित सुखराम गामड, मिठुसिंह गामड, जवरिया गामड़, नागजी गामड़, कैलाश गामड़, वीरसिंह गामड़, धूलसिंह गामड़,लालु गामड़, रामचंद्र गामड़, मुन्नालाल गामड़, गोपाल गामड़, भेरू गामड़, लालु गामड़, नरसिंह गामड़, मुकेश गामड़,बाबू गामड़ और गोविंद गामड़ को अपराध धारा क्रमांक 148 ,342- 149, 325-325,354 (क)-149 के तहत 5-5 वर्ष सश्रम कारावास और तीन तीन हजार रूपए अर्थदंड लगाया। प्रकरण का संचालन शासन की ओर से लोक अभियोजक जुवानसिंह डावर द्वारा किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी व मीडिया सेल प्रभारी आरपी राय ने जानकारी दी।

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