उच्च न्यायालय के आदेश से भटेवरा लड़ सकेंगे चुनाव

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झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट
नगर पंचायत परिषद के पूर्व अध्यक्ष मनोहरलाल भटेवरा लड सकेगें नगर पंचायत का चुनाव। मनोहरलाल भटेवरा पर आरोप था कि जब वे नगर पंचायत पेटलावद निकाय के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। तब भटेवरा द्वारा मध्यप्रदेश नगरपलिका शिक्षाकर्मी नियम में निर्धारत शैक्षणिक अर्हता के विपरीत शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति की गई थी, जिसकी शिकायत की जांच सीमित द्वारा भटेवरा को आंशिक रूप से उतरादायी मानते हुऐ उन्हे मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 35 के तहत आगमाी 6 माह के लिए चुनाव ना लडने के लिए 15 सितंबर 2016 अघोषित किया गया था। जिसके विरोध में भटेवरा द्वारा माननीय उच्च न्यायालाय में रिटयाचिका दायर की गयी थाी। जहां उच्च न्यायालय द्धारा रिटयाचिका की अंतिम सुनवाई 18 अप्रैल 2017 को करते हुऐ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निदेश जारी किये गये जिसमे शासन द्धारा कोई भी जवाब प्रस्तुत नही किया गया। एवं विवादित आदेश में पारित चुनाव लडने के लिए निहेरित अयोग्य की घोषण कि समयअवधि भी पूरी हो चुकी है। अत: उक्त विवादित आदेश के आधार पर आगामी चुनाव मे भटेवरा को अयोग्य घोषित नही किया जा सकेगा। अत: मनोहरलाल भटेवरा आगामी नगर पंचायत का चुनाव लड सकेगे। भटेवरा की और से पैरवी एके सेठी सीनियर एडव्होकेट एवं हरीश जोशी अभिभाषक द्धारा की गयी।

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