सेवानिवृत्ति मामले में अध्यादेश हुआ जारी, आज रिटायर्ड होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिए यह है प्रावधान

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झाबुआ लाइव के लिए अब्दुल वली पठान की रिपोर्ट-
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा शुक्रवार को राजधानी भोपाल में प्रेस से मिलिए एक कार्यक्रम के दौरान शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष करने का एलान किया गया था। एलान के 24 घंटे बाद आज सरकार ने बकायदा अध्यादेश जारी कर दिया है। साथ ही साथ आज रिटायर्ड होने वाले मध्यप्रदेश के 1507 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री की इस घोषणा का लाभ दिया जा रहा है। यानी की आज 31 मार्च को रिटायर्ड होने वाले अधिकारी-कर्मचारी अब 26 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त होंगे। झाबुआ जिले के 20 एवं अलीराजपुर जिले के 6 कर्मचारियों को दो साल का एक्सटेंशन मिल गया है। झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में अलीराजपुर जिले में शासकीय सेवकों का विदाई समारोह आज हो चुका है लेकिन अध्यादेश पहुंचते ही यह कर्मचारी फिर से काम करने लगेंगे, जिसे लेकर कर्मचारियों में हर्ष है। हालांकि आदेश अभी झाबुआ एवं अलीराजपुर नहीं पहुंचे है लेकिन अध्यादेश जारी हो जाने से सेवानिवृत्ति रुक जाएगी।

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