झाबुआ। फरियादिया बापू मेड़ा ने बताया कि फरियादी की लड़के की शादी में 19 अप्रैल को हुई थी। शादी के दूसरे दिन लड़की को लड़के वालों के यहां छोडऩे जाना था। लेकिन नहीं गए, आरोपी पारू पिता मंगिया खराडी ने शादी के नाम पर डेढ़ लाख नकद तथा दहेज में सामान भी दिया, जो हमसे धोखा देकर नकदी व सामान ऐंठ लिया। थाना कोतवाली झाबुआ में धारा 420 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।
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