शांति समिति की बैठक में लिए निर्णय 10 डेसीबल से अधिक ध्वनि में नहीं बजेगे ध्वनिविस्तारक यंत्र

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झाबुआ। आगामी गणेश उत्सव, नवरात्रि, ईद, दशहरा, दिपावली आदि त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से सद्भावना से मनाने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 1 सितम्बर को पुलिस कंट्रोल रूम झाबुआ में संपन्न हुई। बैठक में प्रभारी कलेक्टर अनुराग चौधरी, एसपी संजय तिवारी, एसडीएम अली, एसडीओपी परमार सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में गणेश उत्सव ,नवरात्रि एवं अन्य त्यौहारो के जुलूस के समय को लेकर चर्चा की गई एवं जुलूस निकालने के लिए आवश्यक व्यवस्थाए करने संबंधी निर्णय लिए। आयोजकों को निर्देश दिए गए कि किसी भी नई जगह पर आयोजन प्रारंभ नही किया जाए। सीएमओ नगरपालिका को निर्देशित किया गया कि शहर के आवारा पशुओ को पकडकर गौशाला मे छोडे। विद्युत के झूलते हुए तारों को उपर करने एवं जुलूस के समय जुलूस के साथ अधिकारियो की डयूटी लगाने के निर्देश एमपीईबी के संबंधित अधिकारी को दिये गये।
गणेश प्रतिमा विसर्जन पोखर बनाकर होगा
शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि अनास नदी में रंगपुरा मे जहॉ विगत वर्ष गणेश प्रतिमा विसर्जन हुआ वही पर इस वर्ष भी विसर्जन होगा। गणेश प्रतिमा विसर्जन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाए करने के लिए संबंधित अधिकारियो को निर्देशित किया गया।
धार्मिक उत्सव के लिए अस्थाई कनेक्शन ले अन्यथा होगी दंडात्मक कार्रवाई
उच्च न्यायालय ने धार्मिक उत्सव समितियो को उत्सव के दौरान होने वाली विद्युत सज्जा के लिए नियमानुसार विद्युत के अस्थाई कनेक्शन विद्युत मण्डल से लेने के लिए निर्देश जारी किये है। कनेक्शन नहीं लेकर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते पाये जाने पर बिजली की चोरी का प्रकरण दर्ज किया जाएगा तथा इसे सरकारी खजाने का नुकसान मान कर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी कलेक्टर अनुराग चौधरी ने सभी एसडीएम एवं विद्युत मंडल के अधिकारी को न्यायालय के निर्देशो का कढाई से पालन करवाने के लिए निर्देशित किया है।
10 डेसी बल से उच्च ध्वनि नहीं होगी
उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार त्योहार के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी प्रकार की ध्वनि पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी स्थिति में 10 डेसीबल से उच्च ध्वनि किसी भी उत्सव-आयोजन स्थल पर न हो। उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन के लिए एसडीएम एवं एसडीओपी पुलिस को दायित्व सौपा है।
साईलेंस जोन
न्यायालय द्वारा, स्कूल,कोर्ट, शासकीय कार्यालय अस्पताल इत्यादि को साइलेंस जोन घोषित किया गया है, यहां 100 मीटर की परिधि में किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं होना चाहिए। अस्पताल एवं नर्सिंग होम के पास 24 घण्टे ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर प्रतिबंध रहेगा।
परमिशन होगी अनिवार्य
गणेश पंडाल, गरबा पण्डाल एवं अन्य त्यौहार पर बनने वाले पंडाल के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पण्डाल ऐसी जगह पर बनाया जाये जिससे ट्राफिक व्यवस्था में कोई बाधा न हो। ट्रेफिक के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले स्थल पर प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी।

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