रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक डीजे बजा तो होगा जब्त

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झाबुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि रात्रि 10 से प्रात: 6 बजेतक ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर प्रतिबंध रहेगा। प्रभारी कलेक्टर अनुराग चौधरी ने आदेश का पालन करवाने के लिए सभी एसडीएम को आदेशित किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति अथवा विवाह समारोह में रात्रि 10 बजेके बाद भी साउंड सिस्टम बजाया जाता है तो संबधित का साउंड सिस्टम जब्त कर लिया जाए।

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