झाबुआ। जिले में हाई स्कूल एवं हायर सैकंडरी एवं महाविद्यालयों की परीक्षाएं निकट होने से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग चौधरी ने कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। प्रभारी कलेक्टर अनुराग चौधरी ने आदेश का पालन करवाने के लिए सभी एसडीएम को आदेशित किया है कि रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। 10 डेसीबल से अधिक क्षमता वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नगरीय-ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल, कालेज, शासकीय कार्यालय, न्यायालय की कार्यशील अवधि के दौरान साइलेंस झोन माने जाएंगे। इन साईलेंस झोन की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाए। साथ ही हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम साईलेंस झोन परिधि में 24 घंटे रहेंगे तथा इनके 100 मीटर की परिधि में भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय अनुसार कार्रवाई हेतु एसडीएम को आदेशित किया गया है।
Trending
- यातायात पुलिस ने जब्त किए मोडिफाइड साइलेंसर
- आज़ादी के 75 साल बाद भी पानी को तरस रहे आदिवासी — 900 मीटर दूर से लॉरी में लाना पड़ता है पानी
- सारंगी में चाकूबाजी की घटना का खुलासा
- राधेश्याम मालानी का आकस्मिक निधन, क्षेत्र में शोक की लहर
- एयरटेल टावर की करीबन 1728 फीट केबल चोरी
- ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से घायल हुए ग्रामीणों को देखने अस्पताल पहुंचे एसपी, डॉक्टर से लिया हेल्थ अपडेट
- ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से तीन की मौत, कई घायल हुए
- थाना थांदला पर जब्त वाहन UP93CT9721 (आलोक एक्सप्रेस पार्सल वाहन प्राइवेट लिमिटेड ) के वाहन स्वामी व अन्य आरोपियों पर शीघ्र हो सकती है FIR दर्ज
- ग्राम सभा की बैठक में नवीन ग्राम सभा गठन किया
- श्रीराम गौशाला समिति ने नवागत कलेक्टर नीतू माथुर का स्वागत किया
Next Post