पॉलिथीन में विक्रय करने पर अब 3 माह की कैद व लगेगा तीन हजार का अर्थदंड

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झाबुआ लाइव के लिए थांदला से रितेश गुप्ता की रिपोर्ट-
मध्यप्रदेश शासन द्वारा पूरे प्रदेश मे 24 मई से पॉलिथीन का उत्पादन, वितरण व उपयोग पर पूर्णत: रोक लगा दी है। साथ ही उपयोगकर्ताओं पर तीन हजार के अर्थदंड या 3 माह की कैद का प्रावधान रखा गया है। इस हेतु नगर में मुनादी भी कि जा चुकी है। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड की टीम के साथ नगर परिषद अमले ने नगर के व्यापारियों को पॉलिथीन उपयोग न करने की हिदायत दी गई। प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश अनुसार थांदला मे नगर भ्रमण किया गया जिसमे मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धार से वैज्ञानिक अतुल कोटिया, सीएमओ शीतल जैन, स्वच्छता निरीक्षक गौरांक सिंह राठौर, अभिषेक परिहार, यशदीप अरोरा, बादल चौबे उपस्थित रहे। प्रभारी सीएमओ शीतल जैन ने बताया कि आज व्यापारियों को हिदायत दी गई है जिस पर कुछ व्यापारियों द्वारा स्वेच्छा से पॉलिथीन अमला को सुपूर्द की गई, आने वाले समय में पॉलिथीन को पूर्णतया प्रतिबंधित करने मे शासन की मदद करने की अपील की गई।

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