निर्माण कार्य अपूर्ण रहने पर 4 सरपंच-सचिवों के खिलाफ वारंट

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झाबुआ। अनुभाग मेघनगर के ग्राम पंचायतो में स्वीकृत निर्माण कार्यो के विरूद्ध आहरित राशि अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कलेक्टर आशीष सक्सेना के निर्देशानुसार एसडीएम मेघनगर ने चार ग्राम पंचायतों के संबंधित सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92(1) के तहत वसूली योग्य राशि जमा नहीं करने पर सिविल जेल के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर ग्राम पंचायत पिपलोदाबडा के पूर्व सरपंच शान्तिबाई-रायसिंह एवं पूर्व सचिव रतनसिंह सेहलोद ग्राम पंचायत खालखण्डवी के पूर्व सरपंच वन्दना बाहदुर एवं सचिव रतनसिंह परमार, ग्राम पंचायत हात्यादेली के पूर्व सचिव नवलसिंह परमार, ग्राम पंचायत गुजरपाड़ा के पूर्व सचिव अमरसिंह खदेडा को मप्र पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 में निहित प्रावधानों के तहत सिविल जेल हेतु गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया है।

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