तारखेड़ी सरपंच-सचिव व इंजीनियर पर हुई एफआईआर

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झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट-
वित्तीय अनियमितता को लेकर एसडीएम सीएस सोलंकी ने ग्राम पंचायत तारखेड़ी के सरपंच और सचिव के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके साथ ही इंजीनियर मनोज राय के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने के लिए जिले में लिखा गया है। ग्राम पंचायत तारखेड़ी के सरपंच तेजुलाल सिंगाड़ और तत्कालीन सचिव गोविंद तंवर के खिलाफ वित्तीय अनियमितता पाई गई जिसमें 3 लाख 40 हजार रुपए गलत तरीके से दूसरे के खातों में ट्रांसफर किए गए।
ऐसा किया शासकीय रुपयों का गोलमाल-
वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत तारखेड़ी में मनरेगा में गरवाखेड़ी से शंकर मंदिर तक सड़क निर्माण कार्य और निस्तार तालाब गोयावाली नाकी के निर्माण कार्य में सरपंच-सचिव और इंजीनियर द्वारा मिलीभगत कर जिन लोगों ने काम नहीं किया था उनके खातों में पैसा डाला गया जिसकी शिकायत एसडीएम को ग्रामीणों ने की थी। साथ ही इसी मामले को लेकर ग्रामीणजन धरने पर भी बैठे थे जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए एक जांच दल गठित किया था। जांच दल ने गहन जांच कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मांगीलाल कचरूलाल प्रजापत निवासी कमलखेडा के खाते में 1 लाख 8 हजार 603 रूपए, देवचंद्र कटारा नरसिंगपुरा के खाते में 1 लाख 98 हजार 134 रूपए और कैलाश पिता शोभाराम गरवाखेड़ी के खाते में 1 लाख 77 हजार 602 रुपए डाले गए जिसमें से 3 लाख 40 हजार रुपए दूसरों के डाले गए जो कि जांच में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इसके साथ ही इन तीनों लोगों ने भी बताया की सरपंच सचिव ने बाकी पैसे हमसे ले लिए है। इसके साथ ही ग्रामीणों के बयान के आधार पर सरपंच,सचिव और इंजीनियर को अनियमितता का दोषी पाया गया जिसके पश्चात 13 फरवरी 2017 को एसडीएम सोलंकी ने एक आदेश सीईओ जनपद पंचायत पेटलावद को देते हुए कहा कि सरपंच और सचिव के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाए। एसडीएम सोलंकी के मुताबिक हमारे द्वारा मामले की पूरी जांच करवाई गई और सरपंच सचिव को दोषी पाया गया, जिस आधार पर सीईओ को एफआईआर कराने के निर्देश दिए है। वही इंजीनियर के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए जिले में लिखा गया है।

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