झाबुआ। प्रभारी कोषालय अधिकारी सांकला ने बताया कि वित्त विभाग के निर्देशानुसार समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा अपने संबंधित डीडीओ की बजट की मांग को शामिल करते हुवे वर्ष 2016-17 के विभागीय बजट को 30 नवंबर तक अंतिम रूप दिया जाना अन्यथा उनके बजट को वर्तमान वर्ष तक सीमित किया जाएगा। आहरण संवितरण अधिकारी निर्धारित दिनांक तक अनिवार्यत बजट भर ले, बजट नही भरने की स्थिति में नवम्बर माह का वेतन आहरण नही किया सकेगा। आइएफएमआइएस परियोजनांर्गत प्रदत्त ई-मेल आइडी पर 30 नवंबर तक अनिवार्यतः लागिन करे। 1 दिसंबर से बजट सबंधी समस्त सूचनाए आई.एफ.एम.आई.एस के ई-मेल पर ही भेजी जाएगी। समस्त बीसीओ तथा डीडीओ अपने कर्मचारियों के डाटा का सत्यापन 5 दिसंबर तक अनिवार्यता करे ताकि आइएफएमआइएस के माध्यम से कर्मचारियो को आॅनलाइन सुविधाएं प्रदाय की जा सके।
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