झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट- आगामी अप्रैल माह से प्रारंभ होने वाले सिहंस्थ महा पर्व के मद्देनजर रखते हुए स्कूली शिक्षा विभाग एवं माध्यमीक शिक्षा मंडल व महाविद्यालयों की परीक्षाए इसी माह 1 मार्च से प्रारंभ हुई है। विद्यालयिन छात्र-छात्राए दिन रात मेहनत कर अपनी परीक्षाओं की तेयारियों में लगे हुए है किन्तु इन छात्र-छात्राओं की मेहनत पर लगातार दिन-रात तेज ध्वनी से बजने वाले ध्वनी विस्तारक यंत्रों डीजे ओर माइक की तेज ध्वनि पानी फïेर रहे हैं। क्षेत्र में इन दिनों आदिवासी समाज में विवाह का दौर चल रहा है ओर आदिवासी समाज में थिरकने के लिये डीजे के साउंड सिस्टम का उपयोग किया जाता है किन्तु इस सिस्टम के द्वारा आसपास के रहवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र राजापुरा, राममोहल्ला, तलावपाड़ा, नईबस्ती सहित अनंतखेडी, सुवापाट, करडावद, रामगढ़, देहंडी, टेमरिया, पंथ बोराली आदि गामीण क्षेत्रों में रहवासी डीजे के कारण परेशान हो रहे है।
बिना अनुमति के बज रहे डीजे
मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 के प्रावधान अनुसार निश्चित सीमा से अधिक तैज ध्वनी के यंत्रों के स्तमाल के लिये विधिअनुरूप तरीके से सक्षम अधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। किन्तु आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इन नियामों की अनदेखी करते हुुए बिना अनुमति के ही तेज ध्वनि वाले डीजे का उपयोग बिना रोकटोक के किया जा रहा है।
न्यायलय के आदेश की भी अव्हेलना
विधिविशेषज्ञों के अनुसार ध्वनी विस्तारक यंत्रों व डीजे पर माननीय सर्वोच्च न्यायायल सहित मध्यप्रदेश उच्च न्यालय के द्वारा भी पूर्ण रूप से रोक लगा रखी है ओर इस आदेश के पालन हेतू जिले के कलेक्टरों को निर्देशीत कर रखा है किन्तु न्यायालय के आदेश का पालन करने वाले अधिकारी खुद तो रात को चेन की निंद शो रहे है ओर डीजे से रातभर छात्र-छात्राए ओर रहवासी परेशान हो रहे है।
व्हाटसअप ने जगाया स्थानीय प्रशासन को
बुधवार को मीडिया कर्मियों के बनाये गये व्हाटसअप ग्रुप पर डीजे की समस्या को लेकर जब मैसेज चलना प्रारंभ हुए तो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीयों की निंद उड़़ी ओर अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय से जावक क्रमांक 867/री-2/15 दिनांक 16 मार्च 2016 को पत्र जारी कर ध्वनी विस्तारकयंत्रो पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी हुआ। जबकि क्षेत्र में 1 मार्च से ही परीक्षाए प्रारंभ हो चुकी है।
इनका कहना
तहसीलदार एवं नगर परिषद सहित पुलिस थाना को ध्वनी विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। – सीएस सोलंकी एसडीएम