झाबुआ लाइव डेस्क ॥ विगत 16 जनवरी को झाबुआ के समीप मिंडल (उदयपुरिया) गांव की 11 साल की एक नाबालिग के साथ बलात्कार ओर उसके बाद उसकी नृशंश हत्या के मामले में आरोपी “मुन्ना उफ॔ थामस” को दोषी करार दिया गया है तथा उसे तिहरे उम्रकैद की सजा के साथ साक्ष्य छिपाने के आरोप मे 7 साल की सजा सुनाई गयी है साथ ही साथ उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है इस जुर्माने मे से 15 हजार रुपये की राशि मृतक बालिका के पिता को दी जायेगी । आरोपी को धारा 302 , धारा 376 (2) एंव लैंगिक अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है जबकि धारा 201 मे सात साल की सजा सुनाई दी गई है आज झाबुआ के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के वरिष्ठ न्यायधीश ” डी एस चोहान” ने यह फैसला सुनाया । अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले मे दलीलें एडीपीओ अनिल चोहान ने दी थी । दिलचस्प ओर सुकून देने वाली बात यह है कि मामले की सुनवाई महज 32 दिन मे पूरी हुई ओर त्वरित न्याय मिला ।।।
Trending
- पोषण से परिवर्तन की ओर-बच्चों के स्वास्थ्य सुधार पर राज्य स्तरीय कार्यशाला 30 जून को
- मन की बात कार्यक्रम का सफल आयोजन : खट्टाली मंडल में पहली बार शत प्रतिशत बूथों पर कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की
- ऑल इंडिया हज कमेटी ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया
- बाबा विशिया डूंगर पर ग्रामीण चला रहे हैं वृक्षारोपण अभियान
- बाबा बर्फानी के दर्शन करने रवाना हुए श्रद्धालु
- सांसद चौहान ने खेतों में काम कर रही बहनों के साथ बिताया समय
- सिकल सेल से पीड़ित महिला का निधन
- कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की बैठक हुई, जिलाध्यक्ष पद को लेकर हुई रायशुमारी
- बाल श्रम मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक रूप से हानिकारक है : सोलंकी
- बोवनी करने आया फरार ईनामी स्थाई वारंटी पुलिस के हत्थे चढ़ा
Prev Post