झाबुआ लाइव डेस्क ॥ विगत 16 जनवरी को झाबुआ के समीप मिंडल (उदयपुरिया) गांव की 11 साल की एक नाबालिग के साथ बलात्कार ओर उसके बाद उसकी नृशंश हत्या के मामले में आरोपी “मुन्ना उफ॔ थामस” को दोषी करार दिया गया है तथा उसे तिहरे उम्रकैद की सजा के साथ साक्ष्य छिपाने के आरोप मे 7 साल की सजा सुनाई गयी है साथ ही साथ उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है इस जुर्माने मे से 15 हजार रुपये की राशि मृतक बालिका के पिता को दी जायेगी । आरोपी को धारा 302 , धारा 376 (2) एंव लैंगिक अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है जबकि धारा 201 मे सात साल की सजा सुनाई दी गई है आज
झाबुआ के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के वरिष्ठ न्यायधीश ” डी एस चोहान” ने यह फैसला सुनाया । अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले मे दलीलें एडीपीओ अनिल चोहान ने दी थी । दिलचस्प ओर सुकून देने वाली बात यह है कि मामले की सुनवाई महज 32 दिन मे पूरी हुई ओर त्वरित न्याय मिला ।।।
Trending
- रात के अंधेरे में अज्ञात वाहन से तेज रफ्तार बाइक का हुआ एक्सीडेंट
- जोबट वन क्षेत्र में लगी भीषण आग, आग लगने का कारण अज्ञात
- राणापुर में श्री आदि जिन पंचान्हिका प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज़, पत्रिका लेखन कल
- वेतन को लेकर एक सप्ताह से हड़ताल पर सफाई कर्मचारी, गांव में जगह-जगह पड़ा है कचरा
- रानापुर में तेज रफ्तार बाइकर्स पर पुलिस का शिकंजा, पांच के खिलाफ चालानी कार्रवाई
- दाऊदी बोहरा समाज की ईद 19 मार्च को मनेगी, जेनी मस्जिद में नमाज अदा होगी
- चंद्रशेखर आजाद नगर के बरझर में भक्ति और उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव
- लोक शिक्षण संचालनालय के सहायक संचालक ने किया पीएमश्री स्कूल छकतला का अवलोकन
- बखतगढ़ पुलिस ने 33 पेटी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
- रमजान के आखिरी जुमे पर हुई विशेष नमाज, 19 मार्च को बिखरेगी ईद की खुशियां
Prev Post