‘घेरा डालो-डेरा डालो‘ महाआन्दोलन 28 को भोपाल मे

May

strikeझाबुआ – त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम 1994 लागू करने के उद्देश्य से तथा पंचायत पदाधिकारियो के अधिकारो के हनन होने से पंचायत पदाधिकारियों द्वारा 28 अक्टूबर को भोपाल के दशहरा मैदान मे आन्दोलन किया जाएगा। इस महाआंदोलन का नाम ‘घेरा डालो-डेरा डालो‘ आयोजित किया गया है। उक्त आन्दोलन में त्रिस्तरीय पंचायत राज के पदाधिकारियो से भाग लेने की अपील जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया एवं उपाध्यक्ष चन्द्रवीरसिंह राठोर द्वारा की गई है। भूरिया एवं राठोर द्वारा अवगत कराया गया है कि पंचायतों के अधिकारों का दिनों-दिन हनन हो रहा है। पंचायत राज अधिनियम 1993-94 का मूलतः क्रियान्वयन अधिनियम के अनुरूप जस का तस सुनिश्चित किया जाए एवं जिला एवं जनपद पंचायत की सातों समितियो से सबंधित 23 विभागों का क्रियान्वयन एवं नस्ती का अधिकार दिया जाए एवं विभागीय योजना/बजट का अनुमोदन समितियो के माध्यम से किया जाए। साथ ही पंचायत के पदाधिकारीयों की मांग है कि पंच को प्रति बैठक 500 रुपए, सरपंच को न्यूनतम पांच हजार रुपए का वेतन एवं सरपंचों का चेक पाॅवर हर हाल में बहाल किया जाए। साथ ही आंध्रप्रदेश जैसे विकासशील राज्य की तर्ज पर पंचायत पदाधिकारीयों को अधिकार दिये जाए तथा बारिसाना संपत्ति के नामांतरण का भी अधिकार दिया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा ग्राम सभाओं के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राकृतिक आपदा में गरीब परिवार के मृतकों के अन्तिम संसकार हेतु दिया जाए एवं आवश्यक व्यय खर्च करने का स्वतंत्र अधिकार प्रदान किया जाए। साथ ही पंचायतों को अधिकार साधन सम्पन्न किया जाए।
इस हेतु जिले के समस्त पंचायत के सरपंच, पंच एवं जनपद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के पंचायत पदाधिकारियों के साथ अनिवार्यतः 28 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे भोपाल दशहरा मैदान पर पहंुचे।