आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने के सरकार ने दिए आदेश, यह होगा फॉरमेट

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दिनेश वर्मा, झाबुआ
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन के जरिये भारत सरकार की सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि वर्तमान आरक्षण की योजना में नहीं आते हैं, उन्हें 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ वे तभी ले पाएंगे जब उनके पास जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित आय एवं संपत्ति के प्रमाण पत्र हो। अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद मप्र शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को यह आदेश दे दिया है कि वे पात्र लोगों को आय एवं संपत्ति के प्रमाण पत्र जारी करे। मप्र शासन के सामान्य प्रशासन के उपसचिव सीडी पडवार ने आदेश किए। आदेश 14 मई को झाबुआ पहुंच चुके है और अब इसे जिला प्रशासन द्वारा सभी मैदानी जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है। आदेश में फॉरमेट भी है, जिसके आधार पर यह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
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