आगामी गणेशोत्सव व सामाजिक/धार्मिक आयोजनों के लिए कलेक्टर ने की नई गाइड लाइन जारी, इस खबर में एक क्लिक से जानिये

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नवनीत त्रिवेदी, झाबुआ

आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन एवं अन्य सामाजिक / धार्मिक आयोजनों को लेकर आज कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के तारतम्य में एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें गणेश चतुर्थी, विसर्जन.. ताजिये ,गणेश पांडाल, झांकी एवं चल समारोह ( जुलुस ) को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है, जो इस प्रकार है..1 – ताजिये / प्रतिमा के लिए पांडाल का आकार अधिकतम 30×50 नियत किया गया है। इसके साथ ही झांकी का निर्माण / स्थापना / प्रदर्शन ऐसे स्थान पर नहीं करेंगे जहाँ संकुचित जगह के कारण दर्शकों / श्रद्धालुओं की भीड़ की स्थिति बनें, तथा सामाजिक दूरी का पालन ना हो सके, झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं / दर्शकों की भीड़ एकत्रित नहीं हो तथा सामाजिक दूरी का पालन हो इसकी व्यवस्था झांकी / पांडाल आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी ।

2 मूर्ति / ताजिए का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा, विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी.. इसके लिए आयोजकों को अपने अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

3 संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन करेंगे ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो, विसर्जन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला आपदा प्रबंधन समिति में निर्णय लिया जावे।

4 कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक / सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी, विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा, लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

5 सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों / पांडालों / विसर्जन के आयोजन में श्रद्धालु / दर्शक फेस कवर, सामाजिक दूरी, एवं सेनेटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय – समय पर जारी किए गए निर्देशों के कड़ाई से पालन सुनिश्चित होगा..

झाबुआ लाइव से बातचीत में जिलाधीश सोमेश मिश्रा ने जिलेवासियों से अपील की है कि कोरोना का प्रकोप कम जरूर हुआ है लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है, आने वाले दिनों में सामाजिक / धार्मिक आयोजनों में सहभागिता करने वाले सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, वैक्सीनेशन जरूर कराएं,।