अब सिफ॔ एक बार मे जमा करना होगा 5 हजार से अधिक रकम

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झाबुआ Live डेस्क के लिए ” विपुल पांचाल ” की EXCLUSIVE रिपोर्ट । 

नोटबंदी के बाद वित्त मंत्रालय ने बैंक खातों में पुराने नोट जमा करने की सीमा तय कर दी है. वित्त मंत्रालय के नए दिशा-निर्देश के मुताबिक, बैंक खाते में केवल एक ही बार 5000 रुपये से ज्यादा की रकम पुराने नोट में जमा करा सकेंगे. यह नया निर्देश इस साल 30 दिसबंर तक लागू रहेगा.

#FLASH Deposit of an amount exceeding Rs 5000 shall be made only once per account until December 30th 2016: Ministry of Finance

— ANI (@ANI_news) December 19, 2016

बैंक खातों के जरिये कालेधन को सफेद करने के सिलसिले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह नया फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘बड़े नोट बैंक खातों में बार-बार नहीं जमा कराए जा सकते हैं. लोग अब 5,000 रुपये तक जमा करा सकते हैं जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है.’

Credit in such cases wil b afforded only aftr ques tenderer as to why this couldn’t b deposited earlier&receiving a satisfactory explanation

— ANI (@ANI_news) December 19, 2016

इन निर्देशों के मुताबिक, बैंक खातों में 5000 रुपये से अधिक के बंद हो चुके 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने पर उन्हें बैंक अधिकारियों को यह बताना होगा कि उन्होंने अब तक ये पैसे बैंक में जमा क्यों नहीं कराए थे. आपका जवाब संतोषजनक लगने पर ही उन्हें राशि जमा करने की इजाजत दी जाएगी. आपके जवाब को ऑडिट के लिए रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा.

आरबीआई की नई अधिसूचना के मुताबिक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से काला धन घोषणा की नई स्कीम के तहत पैसे जमा कराने की कोई सीमा नहीं होगी. इसके तहत काले धन का खुलासा करने वाले व्यक्ति को 50 प्रतिशत टैक्स और जुर्माना देना होगा.

इससे पहले राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ईमेल अड्रेस blackmoneyinfo@incometax.gov.in जारी कर लोगों से इस पर काले धन की जानकारी देने को कहा है. उन्होंने साथ ही कहा, ‘किसी को यह गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि पैसे बस बैंक में जमा कर देने भर से उनका काला धन सफेद नहीं हो जाएगा.’

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