अब जनपद सीईओ कर सकेंगे रोजगार सहायक की सेवा समाप्त

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झाबुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मप्र के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक की संविदा नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश शासन द्वारा जारी किए। जारी निर्देशानुसार ग्राम रोजगार सहायक की संविदा अवधि पूर्ण होने के पूर्व कण्डिका 16 में निर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों में ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा समाप्त की जा सकेगी। कण्डिका 17 के तहत नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति से व्यथित अभ्यर्थी मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत को 30 दिवस की अवधि में प्रस्तुत कर सकेगा। अपीलीय अधिकारी के आदेश से व्यथित अभ्यर्थी द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर द्वितीय/अन्तिम अपील आयुक्त मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल को केवल तथ्यों के आधार पर की जा सकेगी, जिनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य/बंधनकारी होगा तथा इस विवाद के निराकरण का क्षेत्राधिकार भोपाल होगा। ग्राम पंचायतों में योजना के अंतर्गत संविदा पर पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक सौंपे गए दायित्वों का भली भांति निर्वहन नहीं करने, अपने पद का दुरूपयोग करने, शासकीय धन राशि का दुरूपयोग अथवा गबन करने, निर्देशों की अवहेलना करने जैसे आदि कृत्य सम्पादित करने के आरोप में संविदा सेवा समाप्त करने के अधिकार कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत कों शासन द्वारा प्रदाय किये गये है। ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवा पर्याप्त एवं ठोस आधार/कारण होने पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिवत रूप से समाप्त की जा सकेगी।

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