झाबुआ लाइव के लिए थांदला से रितेश गुप्ता की रिपोर्ट। सामान्य तोर पर बहुत से अपराध इसलिए हो जाते हैं कि लोगों को उनकी जानकारी ही नहीं होती कि ऐसा करना अपराध है। बाईक पर तीन सवारियां बैठाना, बिना हेलमेट वाहन चलाना, वाहन के कागजात न होना, ओवर लोडेड वाहनों में यात्रा करना आदि ऐसी बातें हैं, जिनके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। यह क्षेत्र मजदूर बहुल क्षेत्र है, जहां से गुजरात, राजस्थान को लोग मजदूरी के लिए पलायन करते हैं, ऐसी स्थिति में मजदूर पेशा लोगों को भी श्रम विधि के अधिकारों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिकों के अधिकार के बारे में जागरूक रहना चाहिए। उक्त बात तहसील विधिक सेवा समिति, थांदला के अध्यक्ष एवं व्यवहार न्यायाधीश हरिओम अतलसिया द्वारा विधिक साक्षरता शिविर एवं ग्राम न्यायालय कैम्प में गुरुवार को ग्राम छोटीधामनी में उपस्थित बच्चों व जनसमुदाय को संबोधित करते हुए दी गई। अतलसिया ने विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है, विवादों के निपटारों के लिए लोक अदालत एवं मिडिएशन का आयोजन करवाता है। छोटे-मोटे विवाद, चैक बाउंस के मामले, वसूली संबंधी दावे एवं घरेलू विवादों से उत्पन्न प्रकरणों के निराकरण के लिए लोक अदालत बहुत ही अच्छा मंच है। जहां विवाद सदैव के लिए समाप्त होकर शांति का माहोल हो जाता है। उपस्थित अधिवक्ता व्ही.आर.अरोड़ा ने बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में बताया, अरूण गादिया, अधिवक्ता ने महिलाओं को भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा से संरक्षण के कानूनों की जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे, ग्रामीणजन मोजूद थे।
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