पेटलावद के प्रभारी सीएमओ रहे राजकुमार ठाकुर हुए सस्पेंड, कमिश्नर ने जारी किए आदेश, यह थी बड़ी वजह…

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सलमान शैख @ झाबुआ Live
पेटलावद के प्रभारी सीएमओ रहे लेखापाल राजकुमार ठाकुर के निलंबन के आदेश जारी हुए है। यह आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कमिश्नर नीरज मंडलोई ने जारी किए है। जिसमें निलंबन का कारण शासन नियम, निर्देशों के अनुकूल कार्य नहीं करने एवं शासकीय कार्य में रूचि नहीं लेने का कारण दर्शाया गया है।
दरअसल, 3 अगस्त 2022 को आलीराजपुर नगर पालिका में लेखापाल के पद पर पदस्थ राजकुमार ठाकुर को नगर परिषद पेटलावद के सीएमओ के रिक्त पद का प्रभार सौंपा गया था। इस पद पर रहते हुए उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत क्रमांक 1000003304, दिनांक 29.12.2022 में शिकायतकर्ता रतनबाई पति शांतिलाल गरवाल, नगर परिषद पेटलावद अंतर्गत दर्ज सी.एम. हेल्पलाईन शिकायत क्रमांक 17180184, दिनांक 02.04.2022 को पोर्टल पर दर्ज तत्थात्मक प्रतिवेदन भ्रामक स्वरूप रहे।
आदेश में बताया गया कि 08.04.2022 को शिकायतकर्ता का जियों टेंगिग छत स्तर का नहीं होने से द्वितीय किश्त का भुगतान होने में विलंब हो रहा है। शासन निर्देशानुसार जियों टेंगिग पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त की राशि डाली जानी है, उक्त प्रतिवेदन वस्तुस्थिति से भिन्न एवं भ्रामक है। प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल के विवरण अनुसार 11 अप्रैल 2022, 13 अप्रैल 2022, 18 अप्रैल 2022, 12 सिंतबर 2022 को बिना कार्यालय के दस्तावेजों के अवलोकन व स्थल निरीक्षण किये बिना टीप अंकित की गई है, साथ ही सूचना पत्र क्रमांक 2392 दिनांक 17.10.2022 को जारी किया गया है, जबकि रतनबाई पति शांतिलाल गरवाल की प्रविष्टि एम.आई.एस पोर्टल पर दर्ज नहीं किये जाने से यह स्थिति निर्मित हुई है। एम.आई.एस पोर्टल पर इनके स्थान पर श्रीमती शहनाज बी के नाम से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गई है।
राजकुमार ठाकुर तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्तमान पदस्थापना मुख्य लिपिक लेखापाल, नगर पालिका परिषद, अलीराजपुर जिला अलीराजपुर द्वारा शासन नियम, निर्देशों के अनुकूल कार्य नहीं करने एवं शासकीय कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 म.प्र. नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 1968 के नियम 51 ( 2 ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
श्री ठाकुर के निलंबन अवधि इनका कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास इंदौर संभाग इंदौर रहेगा। श्री ठाकुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नगर पालिका परिषद अलीराजपुर जिला अलीराजपुर से देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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