नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

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झाबुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के तत्वाधान में दिनांक 14 मार्च-2026 को आयोजित होने वाली वर्ष-2026 की प्रथम नेशनल लोक अदालत के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष विधि सक्सेना के द्वारा आज दिनांक 12 मार्च-2026 को बैंक, विद्युत विभाग, बीएसएनएल विभाग के प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिला न्यायालय परिसर झाबुआ से रवाना किया गया। इस अवसर पर प्रथम जिला न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश सुभाष सुनहरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन कुमार मुजाल्दा, न्यायिक मजिस्ट्रेट सरोज बाला मुजाल्दा, बलराम मीणा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के सचिव शिव कुमार डावर, जिला विधिक सहायता अधिकारी जयदेव माणिक, जिला अभिभाषक संघ झाबुआ के अधिवक्तागण, एलएडीसीएस अधिवक्ता रूपेश शर्मा, विश्वास शाह, अन्य अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, पक्षकारगण एवं आमजन उपस्थित रहें।

इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश विधि सक्सेना ने कहा कि नेशनल लोक अदालत आम नागरिकों को सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित, सस्ता एवं सरल न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों का भी आपसी सहमति से निराकरण किया जा सकता है, जिससे पक्षकारों का समय, धन एवं ऊर्जा की बचत होती है और आपसी संबंध भी मधुर बने रहते हैं। माननीय महोदय ने कहा कि लोक अदालत में बैंक ऋण प्रकरण, विद्युत विभाग के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस के प्रकरण तथा अन्य समझौता योग्य मामलों का निराकरण आपसी सहमति से किया जा सकता है। लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण पर किसी भी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता है तथा पूर्व में जमा न्यायालय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है।

उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराएं तथा इस व्यवस्था का लाभ उठाकर समयबद्ध एवं सौहार्दपूर्ण न्याय प्राप्त करें। यह प्रचार वाहन शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और अन्य जनसमुदायों में जाकर लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे साथ ही उन्हें आगामी लोक अदालत में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

दिनांक 14 मार्च-2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में कुल 12 खण्डपीठों का गठन किया गया है जिसमें जिला न्यायालय झाबुआ में 07 खण्डपीठें, तहसील न्यायालय पेटलावद में 03 खण्डपीठें एवं तहसील थांदला में 02 खण्डपीठों का गठन किया गया हैं।

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