झाबुआ जिले में किन-किन शर्तो से मिलेगी जिले में छूट; कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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विपुल पांचाल@ झाबुआ Live
लॉक डाउन 4.0 शुरू हो चुका है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। इसी के साथ भारत सरकार की ओर 5 झोन करकर गाइडलाइन जारी की गई थी कि कहां क्या खोला जाए, किन शर्तो पर दुकाने, आवागमन चालू किया जाए। इसी के मद्देनजर आज झाबुआ कलेक्टर ने कल हुई जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए एक आदेश जारी किया है। जिसमे कंटेन्मेंट झोन, बफर झोन को छोड़कर जहां कोरोना का संक्रमण नही है वहां कुछ रियायत दी जा रही है। जिले में किराना व्यापारियों के साथ अन्य दुकानदारों को किन शर्तो पर और क्या छूट दी जा सकती है, इसे लेकर जारी आदेश में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई हैं। कल हुई बैठक में यह तय किया गया था ,कि कैसे यहां छूट दी जा सकती है, वह शर्ते क्या रहेगी, किन नियमो के साथ ढील दी जाना चाहिए और आज यह आदेश जारी कर दिए गए है।दुकाने खुलने का समय सुबह 8 से शाम 4 बजे तक रहेगा।
कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने सभी जिले वासियों से अपील की है कि कोरोनावायरस संक्रमण अपर स्टेज पर पहुंच चुका है। इसलिए कुछ दिन ओर जिले के नागरिकों को परेशानी जरूर आएगी लेकिन अगर यह नहीं किया तो स्थिति पर जो हमारा नियंत्रण है वह फिसल जाएगा। हालांकि जो जरूरी सामानों की पूर्ति जैसे पहले चल रही थी वैसे ही जारी रहेगी। वह सुचारू रूप से जारी रहेगी।
कलेक्टर ने अपील की है कि इस लाकडाऊन 4 को सफल बनाने में जनता अपना सहयोग दे और धैर्य बनाये रखे।

 

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