नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी को अर्थदण्‍ड सहित आजीवन कारावास

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आलीराजपुर। थाना जोबट क्षेत्रान्‍तर्गत ग्राम खेरवा में घटना दिनांक 15/11/2021 को फरियादी अपनी नाबालिग लडकी को अपनी मोटर सायकिल से 10-30 बजे खटटाली स्‍कूल पढनें के लिये स्‍कूल के बाहर छोडकर अपने घर ग्राम खेरवा चला गया था। पश्‍चात शाम को करीब 4 बजे वह अपनी नाबालिग लडकी को लेने स्‍कूल आया तो उसकी लडकी स्‍कूल मे नहीं मिली। स्‍कूल मे पता करने पर मालुम हुआ कि स्‍कूली की छुटटी थी। लडकी के नहीं मिलने पर आसपास तलाश किया परंतु फरियादी की लडकी नहीं मिली। लडकी को आसपास के गांवों में व रिश्‍तेदारों में भी खोजा गया परंतु फिर भी वही नहीं मिली। फरियादी की सूचना पर थाना जोबट में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 576/2021, धारा 363 बढाने धारा 344, 376-2 क,त,ल 376-3 भादवि एवं ¾, 5एल/6 पास्‍को एक्‍ट का दर्ज कर प्रकरण को अनुसंधान में लिया गया। 

घटना की गंभीरता को दृष्‍टीगत रखते हुये उक्‍त अपराध के अज्ञात आरोपी की धरपकड एवं नाबालिग लडकी की तलाश हेतु चौकी प्रभारी खटटाली उप निरीक्षक आर0एस0 मकवाना के द्वारा सूचना दिनांक से ही आरोपी की तलाश के लिये गंभीरता से प्रयास किये गये, जिसके परिणामस्‍वरूप ज्ञात हुआ कि आरोपी भी ग्राम खेरवा का होकर वह फरियादी की लडकी को पत्नि बनानें की नियत से गुजरात लेकर भाग गया, जिसको खटटाली पुलिस टीम के द्वारा एक सप्‍ताह के भीतर ही गुजरात जाकर पीडिता को दस्‍तयाब कर आरोपी को थाना जोबट लाया गया व गिरफतार कर माननीय न्‍यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया था। 

उक्‍त अपराध में आरोपी के द्वारा नाबालिग को जबरन भगा कर ले गया व गुजरात ले जाकर दुष्‍कर्म किया गया था। अपराध की गंभीरता को दृष्‍टीगत रखते हुये उक्‍त अपराध को चिन्हित श्रेणी मे रखा गया था। उक्‍त अपराध का अनुसंधान खटटाली पुलिस के द्वारा बहुत ही गंभीरता से किया गया जाकर सपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया था।  

माननीय न्यायालय में विचारण में चल रहे थे, ऐसे प्रकरणों को चिन्हीत कर उनकी पृथक से समीक्षा की गई थी तथा घटना के आरोपी की सजायाबी सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रकरण का माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान राजपत्रित अधिकारी को लगातार प्रकरण के पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर प्रकरण मे माननीय न्‍यायालय में लगातार पेरवी हुई व परिणामस्वरूप माननीय सत्र न्‍यायालय अलीराजपुर के द्वारा दिनांक 17 मई 2023 को आरोपी को आजीवन कारावास एवं 07 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया । उक्‍त प्रकरण का अनुसंधान उप निरीक्षक ज्‍योति डामौर एवं चौकी प्रभारी खटटाली उप निरीक्षक आर0एस0मकवाना के द्वारा किया गया था।

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