आलीराजपुर लाइव के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक, मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 12 दिसम्बर को सम्पूर्ण देश में सभी न्यायालयों मंे नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस न्यायिक (सिविल) जिला स्थापना, अलीराजपुर मंे माननीय जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्येन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में दिनांक 12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा।
लोक अदालत से होने वाले फायदे- विवाद का अविलम्ब व शीघ्र समाधान। समय तथा खर्चे की बचत। न्यायालयों मे चक्कर लगाने से राहत। अत्यधिक सरल एवं सुविधाजनक प्रक्रिया। विवाद का हमेशा के लिऐ प्रभावी समाधान। निर्णय पक्षकारों की सहमति के आधार पर। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर वादी न्यायालय शुल्क वापिस लेने का हकदार होता है।
नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोषिएबिल इंस्टूमेंट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा प्रीलिटिगेषन प्रकरणों के अंतर्गत नगर पालिका, श्रम विभाग, चिकित्सा विभाग, विद्युत विभाग, दुरसंचार विभाग, परिवहन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग, सहकारिता विभाग, समस्त बैकों, मनरेगा अन्य विभागों एवं समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण अधिक से अधिक संख्या में राजीनामा के आधार पर कराया जाएगा।
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