हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

आलीराजपुर। आरोपी दितलीया पिता झेतु मेडा भील निवासी-ग्राम मुरवडी फलिया, पास्टर आम्बुआ को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर द्वारा आरोपी को अपराध का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना इस प्रकार है कि, फरियादिया धुंधीबाई पति अमरसिंह मेडा ने बताया कि मैं व मेरा लड़का नाथु, मेरा देवर वेस्ता व मेरा पति अमरसिंह हम चारो लडके गुड्डु के सुसराल ग्राम पानगुडा छतरसिंह के घर मेह‌मान गये थे मेह‌मानी करके सुबह 05 बजे पानगुहा से अपने घर पास्टर वापस आ रहे थे कि, मेरा पति अमरसिंह आगे-आगे चल रहे थे हम उनके पीछे आ रहे थे। हम दितलिया पिता होतु मेडा के मकान के पास पहुंचे कि दितलिया भील अपने लकड़ी के बने मकान के अंदर से बोला कि तुम मेरे मकान के पास से क्यों निकलकर जा रहे हो मैं तुमको यहां से निकलने नहीं दुगों कहकर दितलिया अपने मकान में से हाथ में डेगा लेकर घर के बाहर आया और अमरसिंह को डेगा की मारी जो सिर से सामने लगी व दो-तीन लाल पेडु में मारी व मार कर दितलीया भाग गया। बाद में अमरसिंह का ईलाज कराने सरकारी अस्पताल अलीराजपुर लेकर गये। ईलाज के दौरान अमरसिंह की मृत्यु हो गई। आरोपी दिललीया पिता झेतु भील के विरुद्ध थाना आम्बुआ में अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं अपराध अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण मंभीर प्रकृति का होने से चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में लिया गया। आरोपी दितलीया को माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया गया एवं आज दिनांक 15-03-2024 को दितलीया को आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री के.एम कनाश के द्वारा किया गया।

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