लॉक डाउन -3 में आज मिली आंशिक छूट के बाद व्यापारियों में दिखा असमंजस

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अर्पित चोपड़ा@खवासा

लॉक डाउन 3 के तहत सुबह 8 से 2 बजे तक मिली छूट के बाद सोमवार सुबह व्यापारियों में असमंजस की स्थिति दिखाई दी। व्यपारी दुकान खोलने को लेकर एक दूसरे से इस संबंध में जानकारी लेते दिखाई दिए। छूट के दौरान प्रतिबंधित दुकानों और खुलने वाली दुकानों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश की प्रति प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने पूरे ग्राम में अनाउंसमेंट कर ग्रामीणों को जानकारी दी। पुलिस चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान ने ग्राम में अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि ताजा प्राप्त निर्देशों के अनुसार 4 मई से आगामी आदेश तक पान मसाला, गुटखा, तम्बाकू दुकान, होटल, हलवाई, रेस्टोरेंट, चाय केंटीन, सेलून, चाट मसाला, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा घर, स्कूल-कॉलेज, शॉपिंग मॉल, जिम आदि बन्द रहेंगे। इस दौरान हाट बाजार और धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही अनुमति प्राप्त दुकाने सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेगी। सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य रहेगा। निर्देशों के अनुसार एक साथ पांच व्यक्ति से ज्यादा इक्कठे नहीं हो सकेंगे। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। एक बाइक पर एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित तीन व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। जिले से बाहर आने जाने के लिए ई पास अनिवार्य रहेगा। पुलिस द्वारा किए गए अनाउंसमेंट में बताया गया कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर आईपीसी की धारा 188, 269, 270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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