फर्जी मस्टर भरने व अनियमितता व भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर सरपंच पद से पृथक करने की कार्रवाई पारित

May

सरदारपुर से अर्जुन सिंह मावी की रिपोर्ट

जनपद पंचायत सरदारपुर की ग्राम पंचायत रिंगनोद में मनरेगा के कार्यो में फर्जी मस्टर भरने एवं अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर जाच उपरांत शिकायत सही पाई गई जिस पर सीईओ के.के.उके द्वारा संज्ञान लेते हुए सरपंच  सीमा कानालाल निनामा के विरूद्ध मप्र पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए पद से पृथक किये जाने का प्रस्ताव जिला पंचायत भेजा गया। प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत रिंगनोद के नारायण पिता मुनसिंह द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी की ग्राम पंचायत रिंगनोद में मवडी वाला तालाब ग्रेवल मार्ग निर्माण निस्तार तालाब निर्माण आदि में ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी मस्टर तैयार कर मृत व्यक्तियों एवं शासकीय सेवकों को मस्टर में हाजिर बताया जाकर गंभीर भ्रष्टाचार किया गया है जिसकी जाच पीसीओं गोविंद निगवाल द्वारा की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें शिकायत सही पाई जाना बताते हुए उक्त शिकायत पर से पुर्व में तत्कालीन सचिव एवं सहायक सचिव के निलंबन एवं सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा चुकी है। सीईओ द्वारा प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया कि सरपंच का उक्त कृत्य म0प्र0 पंचायत राज अधिनियम के विपरीत है एवं सरपंच श्रीमती सीमा कानालाल का पद पर बने रहना लोकहित में न्यायोचित नही है। इस कारण इन्है अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत पद से पृथक किया जावें।