प्रधान आरक्षक स्व.अरविंद सेन हत्याकांड के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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 फिरोज खान ब्यूरो चीफ अलीराजपुर/बृजेश खंडेलवाल, आम्बुआ

थाना जोबट क्षेत्र के तहत ग्राम डेकाकुंड में 6 दिसंबर 2017 के शाम 6 बजे से 6.15 बजे थाना बोरी मे पदस्थ स्व. प्रधान आरक्षक 126 अरविंद सेन शासकीय कार्य से बाइक से जोबट आ रहे थे तभी ग्राम डेकाकुंड के पास अज्ञात बदमाश एकमत होकर वहां से गुजर रहे राहगीरों को रोककर उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना घटित कर रहे थे, तभी अज्ञात आरोपियो को लूटपाट करते देख स्व. प्रआर अरविन्द सेन अकेले होते हुए भी अपने अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट व्यावसायिक दक्षता का परिचय देते हुये उक्त बदमाशों के द्वारा कारित की जा रही। घटना को रोकने का भरसक प्रयास करते हुये अकेले ही बदमाशों का मुकाबला किया, जिस पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा एकमत होकर शहीद अरविन्द सेन के साथ मारपीट की गई एव पत्थरों से उनके सर पर प्राणघातक चोटे पहुंचाई, जिसके कारण शहीद प्रआर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुये वीरगति को प्राप्त हुए व अज्ञात आरोपी घटना पश्चात फरार हो गए। उक्त घटित घटना पर थाना जोबट में अपराध क्रमांक 445/2017 धारा 395, 396 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना पर संपूर्ण जिलें में काफी आक्रोश व्याप्त हुआ था । उक्त घटना के पश्चात पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्वत के द्वारा अज्ञात आरोपियों की धरपकड हेतु टीम का गठन कर स्वयं के नेतृत्व में अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु कमान संभाली। गठित टीम के द्वारा लगातार अज्ञात आरोपियों की सरगमी से तलाश कर अज्ञात आरोपियों को ज्ञात कर घटना को अंजाम देनें वाले आरोपियों से पूछताछ करते घटना कारित करना स्वीकार किया। अलीराजपुर पुलिस के द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा जाकर प्रकरण का अनुसंधान बहुत गंभीरता से किया जाकर प्रकरण में चालान प्रस्तुत किया गया व उक्त अपराध माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान भी गंभीरता रखकर साक्ष्य नियंत्रण रखा गयाए जिसके परिणामस्वरूप मान अति सत्र न्यायाधीश जोबट के द्वारा निर्णय 4 फरवरी 2019 को घटना के आरोपी कमलेश, नाहरसिंह, दीनू ऊर्फ दिनेश, राकेश, धनु, कंदी उर्फ दिनेश को धारा395 भादवि में 10 वर्ष का कारावास तथा धारा 396 भादवि में आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 9.9 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दण्डित किया गया है ।
पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री विपुल श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त अपराध की पतारसी में पुलिस टीम के सदस्य सीमा अलावा, एएपपी, एसडीओपी जोबट एमएल पुरोहित, वर्तमान अअपु जोबट एमएल मोरे, थाना प्रभारी जोबट निरीक्षक जनकसिंह रावत, तत्का थाप्र जोबट उनि एमके रघुवंशी, तत्काल थाप्र आंबुआ उनि मोतीसिंह नायक, तत्का. थाप्र उदयगढ उनि राजु मकवाना, तत्का. थाप्र बोरी उनि अमरसिंह राठौर की टीम एवं इनके अन्य सदस्य सउनि प्यारेलाल वर्मा, सउनि माधुसिंह हाडा, प्रआर रविन्द्र जाट, प्रआर केशव, प्रआर अजय, प्रआर राकेश, प्रआर आनंद, प्रआर मनीष, आर मनीष चरपोटा, आर गजेन्द्र, आर मानसिंह भूरा, आर भूपेन्द्र, आर निलेश, आर नरेन्द्र, आर सुरेश, आर भूपेन्द्र, आर मुकेश, आर विक्रम, आर हिम्मत, आर दिलीप, आर मुकेश, आर विजय चंदाना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उक्त प्रकरण में वैज्ञानिक साक्ष्य में एफएसएल अधिकारी राजेन्द्र कुमार चौखारे, डॉग स्क्वार्ड डीएनए परीक्षण टीम एवं पैरवी करने वाली टीम उप संचालक अभियोजन राजीव गरवाल के द्वारा की गई तथा इनके अधीनस्थ कोर्ट मुंशी आर मोहन, आर अंतरसिंह, आर हुसैन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

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