प्रंबधक आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था नानपुर एवं सैल्समैन शासकीय उचित मूल्य दुकान चिकलकुई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

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आलीराजपुर। कई पात्रताधारियों को माह दिसंबर 2021 का खाद्यान्न वितरण नहीं करने पर प्रंबधक आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था नानपुर एवं सैल्समैन शासकीय उचित मूल्य दुकान चिकलकुई के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उक्त कार्रवाई शासकीय उचित मूल्य दुकान चिकलकुई में खाद्यान्न वितरण में पाई गई अनियमितता के मद्देनजर की गई है। 

उक्त प्रकरण में दुकान के निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि सेल्समैन शासकीय उचित मूल्य दुकान चिखलकुई द्वारा दिसंबर 2021 माह का कई पात्रताधारियों को खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया। उक्त मामला नायब तहसीलदार अलीराजपुर द्वारा ग्राम चिखलकुई स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण के दौरान सामने आया था, जिसमें उक्त सैल्समैन ने दिसंबर 2021 माह का कई पात्रताधारियों को खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया। मौके पर कई लोगों ने भी शिकायत करते हुए उक्त समस्या बताई भी थी। उक्त प्रकरण में जांच टीम बनाई गई थी जिसने ग्रामीणों के बयान लिये, जिसमें ग्रामीणों ने भी खाद्यान्न वितरण नहीं किये जाने की शिकायत दर्ज कराई। उक्त के आधार पर कार्रवाई करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत प्रंबधक आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था नानपुर प्रबंधक मुकामसिह बघेल एवं सैल्समैन शासकीय उचित मूल्य दुकान चिखलकुई गुमानसिंह अजनार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है।

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