सरदारपुर से अर्जुन सिंह मावी की रिपोर्ट
जनपद पंचायत सरदारपुर की ग्राम पंचायत पिपरनी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता तथा गुणवत्ताहीन निर्माण किये जाने की शिकायत, शिकायतकर्ता पप्पु गामड भूतपूर्व सरपंच द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन पर की गई। शिकायत प्राप्त होने पर सीईओ के.के.उके द्वारा शिकायत की जॉच संबधित उपयंत्री मोरसिंह पहलाया से जांच करवाई गई। मोरसिंह पहलाया द्वारा की गई जॉच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत ने14वॉ वित्त, आदिवासी बस्ती विकास, एवं निर्विरोध निर्वाचन की पुरूस्कार राशि से निर्मित किये जाने वाले सामुदायिक भवन एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण में कार्य से अधिक राशि आहरण करना एवं मौका स्थल पर आहरित राशि के अनुपात में कार्य नही करना पाया गया। उपयंत्री के अनुमानित मुल्यांकन अनुसार ग्राम पंचायत में तीनों कार्यो की कुल स्वीकृत राशि रूपये 19लाख 50हजार के विरूद्ध 11 लाख20हजार का ही मुल्यांकन पाया गया जबकि इससे अधिक राशि ग्राम पंचायत द्वारा आहरित की गई जिस कारण सीईओ ने सरपंच झम्मुबाई पति कैलाश कोअधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच को पद से पृथक करने एवं राशि रूपये 6 लाख 30हजार की संयुक्त वसुली के प्रस्ताव तत्कालीन सचिव दोलत पंचोंली एवं गोमालाल डामोर तथा सरपंच झम्मुबाई से धारा 92 के तहत वसुल करने के प्रस्ताव जिला पंचायत को प्रेषित किये गए साथ ही दोनो सचिवों को निलंबित किये जाने के भी प्रस्ताव प्रेषित किये गए।
सुदूर सड़क में भी हुई धांधली- ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सुदूर सड़क कालूसिंह के खेत से शांतिलाल के खेत तक निर्मित सुदूर सड़क में फर्जी बिलो के मास्टरमाइंड रोजगार सहायक मुकेश एवं सरपंच् व सचिव ने नियम विरुद्ध एक ही दिन में एक ही व्यक्ति को 2लाख 10 हजार 374 रुपए का नियम विरुद्ध भुगतान कर दिया जो कि विरुद्ध भुगतान कर दीया जो किसी भी कानून व नियम के हिसाब से एक व्यक्ति को नहीं बनता है जो जांच का विषय है !ग्राम पंचायत पीपरनी सरपंच पर कार्रवाई करने से जिला पंचायत सीईओ रविंद्र चौधरी भी डरते हैं। देखना है सरपंच /सचिव व रोजगार सहायक पर कोई कार्रवाई होती है या जांच ठंडे बस्ते में चली जाएगी।