पाक्‍सो एक्‍ट के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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आलीराजपुर। पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर  मनोज कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि थाना बखतगढ क्षैत्रान्‍तर्गत ग्राम छकतला में घटना दिनांक 5 नवम्‍बर 2021 को प्रात 10 बजे आरोपी क़ुतुबुद्दीन पिता जुम्मे खान उम्र 19 वर्ष निवासी छकतला मकरानी मोहल्ला के द्वारा पीडिता जो कि आरोपी के रिश्‍ते में भांजी लगती थी, को खिलौना के बहाने अपने घर पर बुलाया और पीड़िता के साथ अप्राकृतिक तरीके से गलत काम किया एवं जान से मारने की धमकी दी । 

प्रकरण में पुलिस को सूचना प्राप्‍त होनें पर थाना बखतगढ में अपराध क्रमांक 118/2021, धारा 341, 376(a)(b), 377, 506 भादवि 5(m ), 6 POCSO act का पंजीबद्ध कर आरोपी क़ुतुबुद्दीन पिता जुम्मे खान उम्र 19 वर्ष निवासी छकतला मकरानी मोहल्ला को गिरफतार कर अनुसंधान में लिया गया एवं घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को सनसनीखेज चिन्हित में सूचीबद्ध किया गया था। 

उक्‍त प्रकरण को आलीराजपुर पुलिस के द्वारा चिन्हित श्रेणी में भी लिया गया था तथा दुष्‍कर्म की घटना बच्‍ची के साथ हुई थी, जिसके अनुसंधान एवं न्‍यायालय विचारण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अलीराजपुर सुश्री श्रृद्धा सोनकर के द्वारा लगातार मानीटरिंग की गई थी व माननीय न्‍यायालय में लगातार पेरवी हुई। माननीय न्‍यायालय अलीराजपुर के द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2022 को उक्‍त प्रकरण के आरोपी क़ुतुबुद्दीन पिता जुम्मे खान उम्र 19 वर्ष निवासी छकतला मकरानी मोहल्ला को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।  उक्‍त प्रकरण का अनुसंधान तत्‍का0 थाना प्रभारी बखतगढ निरीक्षक अनसिंह भाबोर के निर्देशन में अनुसंधान अधिकारी उप निरीक्षक शंकरसिंह जमरा के द्वारा किया गया था।

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