नेशनल लोक अदालत 14 जुलाई को, लंबित प्रकरणों का होगा निराकरण

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अलीराजपुर लाइव डेस्क-
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में तथा मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा समस्त न्यायालयों में 14 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर शोभा पोरवाल की अध्यक्षता में संपूर्ण जिले के न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबिल इंस्टूमेंट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुंब न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये भी लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जाएगी। यह छूट केवल 14 जुलाई को ‘नेशनल लोक अदालत’ के लिये ही विद्युत वितरण कंपनी (एमपीईबी) की शर्तो अनुसार लागू होगी।

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