आलीराजपुर live से फिरोज खान
पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट पीटिशन क्रमांक 7436/2021 द्वारा ऐश्वर्य शांडिल्य विरूद्ध म0प्र0 शासन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दो पहिया वाहन चालकों के लिये हेलमेट लगाना नही लगानें एवं दो से अधिक सवारी बैठानें पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
हेलमेट नहीं पहनने एवं दो से अधिक सवारी बैठानें पर यह कार्यवाही हो सकती है-
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दो पहिया वाहन चालकों के द्वारा हेलमेट धारण नहीं करनें पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 व 129-ए के तहत कार्यवाही की जावेगी।
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दो पहिया वाहन चालकों के द्वारा दो से अधिक सवारी बैठानें पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 के तहत चालानी कार्यवाही की जावेगी।
अलीराजपुर पुलिस की अपील-
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सभी दो पहिया वाहन चालक हेलमेट धारण करें एवं अपने आसपास के अधिक से अधिक लोगों को इसके लिये जागरूकता का प्रयास कर पुलिस का सहयोग करें।
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सभी दो पहिया वाहन चालक दो से अधिक सवारी न बैठावें तथा अन्य को भी इस हेतु प्रेरित करें।