डायन करार देकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

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अलीराजपुर live के लिऐ उदयगढ से आसिफ live 

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घटना दिनांक 21सितंम्बर 2014 को  उदयगड कै मोरी फलीया गांव सियाली में आरोपी थावरिया ने रूमा बाई पति जोगडीया को डाकन की बात पर धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी , घटना वाले दिन रूमा बाई अपने पति के साथ सोयाबीन व मकका की फसल में दवाई छिडकने के लिए पानी लेने पास के नाले में गई थी मा. सतर न्यायाधीश रूपसिंह अलावा ने आरोपी थावरिया को उक्त अपराध में दोषसिद्ध पाया जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास व 5 हजार रू का अर्थदंड से दंडित किया प्रकरण का संचालन शासन की और से उपसंचालक राजीव गरवाल ने किया, अपराध में विवेचना निरीक्षक जी. सी. पटेल ने की ।

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