जीवन जीने के संघर्षों के साथ दुखों की दोहरी मार झेल रहा प्रवासी मजदूर

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 भूपेंद्र सिंह नायक@पिटोल

: वैश्विक बीमारी करो ना वायरस की महामारी से जिंदगी बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाक डाउन 3.0 भी शुरू हो गया है जिसके चलते 40 दिनों से गुजरात में फंसे प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए पैदल या बस आदि वाहन से निकलने लगे जिनमें उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड आदि राज्यों के प्रवासी मजदूरों को मध्यप्रदेश के रास्ते जाने की अनुमति नहीं है । वही उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे हाईवे रास्ता छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों से पैदल जा रहे हैं ।वहीं सभी सरकारों की संवेदनाएं इन मजदूरों के लिए खत्म हो गई परंतु मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों का सतत आना जारी है परंतु मध्य प्रदेश के गरीब मजदूरों को भी इस विकट घड़ी में बहुत ज्यादा शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। क्योंकि गुजरात के जिन प्राइवेट वाहनों से वह अपने किराया करके अपने जिलों तक का किराया देकर आते हैं परंतु बस आपरेटर द्वारा उन्हें पिटोल बॉर्डर तक या झाबुआ मेघनगर के आधे रास्ते में छोड़कर भाग जाते हैं जिसके कारण वे अपने घरों तक पैदल पैदल जाते हैं।

 प्रशासनिक कार्रवाई कर गुजरात की बस  जब्त
: जब से प्रवासी मजदूरों का आना प्रारंभ हुआ तब से झाबुआ जिले का पूरा प्रशासन इन मजदूरों की देखरेख एवं उनके गंतव्य तक पहुंचाने में लगा हुआ है सभी प्रशासनिक कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं ।वही झाबुआ तहसीलदार हर्षल बेहरानी काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं सभी मजदूरों को अपने जिलों तक पहुंचाना पहले तो गुजरात राज्य परिवहन निगम की की बसों से मजदूरों का पिटोल बॉर्डर तक लाया जाता था और उन्हें भोजन पानी खिला कर अपने जिलों तक रवाना किया जाता था। परंतु अब मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को अपने किराया भाड़े से बस करके अपने हिसाब से अपने जिलों से गुजरात के पास बनवा कर आते हैं ।उसी कड़ी में आज वलसाड गुजरात से सतना मध्य प्रदेश का परमिट पास लेकर जा रही बस सवाल प्रवासी मजदूरों को पिटोल बॉर्डर पर उतार रही थी ।जब तहसीलदार बहरानी द्वारा उनके पास परमिट चेक किया गया तो उसमें वलसाड से सतना जाना पाया गया परंतु बस वाले पिटोल उतारकर जाने की बात करने लगे तब झाबुआ तहसीलदार द्वारा बस मालिकों के खिलाफ चौकी पर अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें तीन बस क्रमांक gj16 जेड 4887 तथा gj15 a19 जीजे 15yy 9205 पिटोल चौकी पर लाया गया । क्योंकि इन बस मालिकों द्वारा उनके बने रूट पास के हिसाब से किराया भी वसूल किया गया था जो कि रास्ते में छोड़कर जाने के अपराध में धारा 188, 269,51ख आपदा प्रबंधन उल्लंघन के नियम कार्रवाई की जा रही है जिसमें ट्रक ड्राइवर नितेश कुमार राणा फिरोज खान रादेश खान पठान को गाड़ी सहित पिटोल चौकी पर लाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

 

 

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